अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूति/मातृत्व अवकाश की सुविधा,महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलेगा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूति/मातृत्व अवकाश की सुविधा दिए जाने पर इसे महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट द्वारा इस पर निर्णय लिया गया और अब शासनादेश भी जारी हो गया है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा देना अतिथि शिक्षिकाओं के हित में लिया गया एक सकारात्मक निर्णय बताया है।
अतिथि शिक्षिकाओं के लिए प्रसूति/मातृत्व अवकाश की सुविधा का आदेश सचिव शिक्षा रविनाथ रामन के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। इस निर्णय से अब महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलेगा।
राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों और संस्थानों में नियोजित संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पाने वाली महिला सेवकों को अब प्रसूति अवकाश की सुविधा दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।