Saturday, November 30, 2024
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उत्तराखंड

जिलाधिकारी देहरादून ने किया जिला समाज कार्यालय का औचक निरीक्षण, पेंशन योजना के आवेदन 7 दिन से अधिक लंबित रखने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की दी चेतावनी

जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल  ने आज जिला समाज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी प्रातः 09.55 बजे सर्वे चौक स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय पंहुचे। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन सहित अन्य योजनाओं की ब्लॉक वार जानकारी ली। जिलाधिकारी ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति का अवलोकन भी किया। साथ ही, जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसी भी योजना का आवेदन 07 दिन से अधिक लम्बित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। आवेदन लंबित रखने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण कार्यालय में आने वाले लोगों से वार्ता भी की, उनकी समस्या सुनते हुए समाज कल्याण अधिकारी को शाम तक समस्या का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें इसके लिए पेंशन सम्बन्धी व अन्य प्रकरणों पर कोई भी आवेदन एक सप्ताह से अधिक लंबित ना रहे। आवेदन में कमियां पाए जाने की सूचना आवेदक को समय पर उपलब्ध कराते हुए कमियां दूर करते हुए अग्रिम प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।
जिलाधिकारी ने सिस्टम ऑनलाईन होने के बावजूद योजनाओं के आवेदनों 15 से 18 दिन की पेंडेंसी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी की पेंशन योजना के आवेदन 7 दिन से अधिक लंबित रखने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण कार्यालय में अभिलेखों का ठीक से रख रखाव न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, अभिलेखों का उचित रखरखाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम अनुसूचित जाति अनुदय ऋण योजना के आवेदन की जानकारी लेते हुए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि ब्लॉक स्तर पर समन्वय करते हुए निर्देशों से अवगत करा दिया जाए, कि किसी भी योजना का आवेदन निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करें तथा अभिलेखों का रखरखाव ठीक प्रकार से किया जाए। साथ ही निर्देशित किया कि ब्लॉक स्तर के कार्यालय के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों पर प्राप्ति तिथि अंकित हो तथा अभिलेखों का विवरण उल्लिखित हो।

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